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वाराणसी के गांवों में कल से धारा 144 लागू, DM के आदेश पर 20 जून की रात तक निषेधाज्ञा रहेगी लागू

रिपोर्ट- नितिन ठाकुर

जिले में त्योहार और परीक्षा समेत बाकी कार्यों के मद्देनजर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. ये आदेश 25 अप्रैल से 20 जून की रात्रि तक प्रभावी रहेगा. अपने आदेश में डीएम ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा, ईद-उल-फितर सहित अन्य पर्व परंपरागत रूप से मनाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त विविध प्रतियोगी परीक्षाएं जिले में होनी हैं. इस दौरान कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इसलिए वाराणसी जिले के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा पारित किया जाना जरूरी है.

आमजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश

धारा-144 लागू रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति/भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी/अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट/थाना प्रभारी को लिखित रूप से देगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बम, भाला, तलवार, भुजाली, लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा और न ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा जिसका उपयोग किसी पर आक्रमण के लिए किया जाए। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य नहीं प्रसारित करेगा।
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना-जुलूस आदि आयोजित नहीं होंगे। जुलूस, धरना-प्रदर्शन के आयोजन से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।
कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जन-जीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
कोई भी व्यक्ति/संगठन या समूह बलपूर्वक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं कराएगा।
रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी दशा में नही किया जाएगा।
ऐसे पटाखों को बेचना प्रतिबंधित रहेगा जिनमें एंटीगनी, लीथियम, गरकरी, आररोनिक लेड के कम्पाउंड या स्ट्रांसियम कोगेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुड़े हुए पटाखे और श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा फोर व्हीलर गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म/लाल बत्ती/हूटर का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति त्यौहार के दौरान हॉकी स्टिक, लाठी-डंडा, लोहे की सरिया आदि लेकर नहीं चलेगा।
कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा घर की छत अथवा किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक आदि एकत्रित नहीं करेगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान या गली-सड़क में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं के समय परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी।
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देर्शो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति/दुकानदार चाइनीज मांझा की बिक्री नहीं करेगा।

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