पंजाब में पीएम के सिक्यूरिटी ब्रीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि हमारे रोक लगा देनी के बाद भी आपके द्वारा अधिकारियों को सो काज नोटिस कैसे जारी किया गया। इसका मतलब है कि आप उनको दोषी मान चुके हैं और इस स्थिति में हमारे पास आने की क्या जरुरत है। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आदेश के पहले ही जारी कर दिए गए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई, सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र के जांच कमेटी बनाएं जाने के सुझाव को भी दरकिनार कर दिया और अपनी कमेटी बनाते हुए जिसमें पंजाब के एजीडी पंजाब के एडीजी हाई के रजिस्टार तथा NIA के एक अधिकारी को शामिल करते हुए अपनी कमेटी का गठन किया है। हालांकि, पंजाब पुलिस के एडीजी को कमेटी में शामिल किए जाने पर सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताई।