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Supreme Court: SC ने खार‍िज की ज्ञानवापी मामले में मस्‍ज‍िद कमेटी की याच‍िका, जानिए क्या कहा?

ज्ञानवापी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतिज़ामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ज्ञानवापी विवाद मामले को 2021 से सुनवाई कर रही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ से स्थानांतरित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया गया था। प्रशासनिक कारणों से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मामले की देखरेख करने वाली एकल-न्यायाधीश पीठ को मामले के अधिकार क्षेत्र को तय करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया था।

एआईएमसी का प्रतिनिधित्व और तर्क

ज्ञानवापी विवाद मामले की अध्यक्षता करने वाली एकल-न्यायाधीश पीठ, जो वर्तमान में वाराणसी में नॉलेज एम्पोरियम मस्जिद के कब्जे वाली साइट पर एक मंदिर को बहाल करने के अनुरोध के इर्द-गिर्द घूमती थी, एक विवादास्पद मुद्दा साबित हुआ था। एआईएमसी ने पूर्वाग्रह और निष्पक्षता के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए यह तर्क देते हुए इस फैसले का विरोध किया था कि मामले को एक अलग पीठ को सौंपा जाना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एआईएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि “मामला खारिज किया जाता है।” पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेशों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, यह देखते हुए कि ऐसे मामले आदर्श रूप से उच्च न्यायालय के दायरे में ही आने चाहिए।

विवाद तब पैदा हुआ जब एआईएमसी ने प्रशासनिक कारणों का दावा करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया, जिन्होंने ज्ञानवापी विवाद मामले को दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर दिया था। याचिका खारिज करने से पहले, मुख्य न्यायाधीश ने मामले को स्थानांतरित करने के आधारों की जांच की और मामले की सुनवाई खुली अदालत में नहीं करने की इच्छा व्यक्त की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले एआईएमसी की याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी थी।

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विवाद में एएसआई की भूमिका

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पहले दावा किया था कि उसने नॉलेज एम्पोरियम मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के लिए और समय की आवश्यकता है। इसके बाद, 2 नवंबर को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक की मोहलत दी थी। एएसआई को पहले छह नवंबर तक सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया था।

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