पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के वकील द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान बिलों को पारित करने के बाद राज्यपाल ने अपनी मुहर नहीं लगाई है, जिसके कारण पांच बिल उनके पास लंबित हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विशेष सत्र के विवाद पर सुनवाई हो रही है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के वकील आज पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर जवाब देंगे। पिछली सुनवाई के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब राज्य सरकार अदालत में आती है, तब बिलों को पारित क्यों किया जाता है, उस पर सुनवाई हुई थी।
इस संदर्भ में, सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वह शुक्रवार तक अदालत को सभी विवादों की नवीनतम स्थिति से अपडेट करने का कार्य करेंगे। यह उदाहरणीय है कि विधानसभा सत्र के दौरान बिलों को पारित करने के बाद राज्यपाल ने इन पर अपनी मुहर नहीं लगाई है, जिस कारण पांच बिल अभी तक लंबित हैं।
राज्यपाल ने बताया था विशेष सत्र को असंवैधानिक
राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कहना है कि जून महीने में बुलाए गए सत्र को असंवैधानिक माना जाता है, इसलिए उसमें किए गए कार्य भी असंवैधानिक हैं। वहीं, सरकार का तर्क है कि बजट सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए सरकार किसी भी समय फिर से सत्र बुला सकती है।
पिछली सुनवाई के दौरान जिसमें राज्यपाल को बिलों को समय पर पारित करने के लिए निर्देश दिए गए थे, उसी समय सरकार से यह सवाल किया गया कि सत्र बजट सत्र से मानसून सत्र के बीच सत्र को कितने समय तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है।