हरियाणा में सफाई और जोखिमपूर्ण कामों में लगे कर्मचारियों के लिए बीमा की सुविधा होगी। यदि कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना में मरता है या दिव्यांग होता है, तो उसके परिवार को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना (हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास) के तहत क्लेम मिलेगा। प्राकृतिक आपदा के समय, छोटे व्यापारियों को भी पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
हरियाणा में, सरकारी विभागों, सरकारी कंपनियों, पालिकाओं, और स्वायत्त संस्थानों में सभी अनुबंध कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, हादसे में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में, 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, व्यापारिक संगठनों को भी प्राकृतिक आपदा या आग से हुए नुकसान की आपत्ति में भरपाई की जाएगी। नए नियमों के अनुसार, बीमा राशि का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया सरलीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना की गई जारी
आपको बता दें कि योजना विभाग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना भी जारी की है। और इस योजना के तहत बिजली निगमों के अनुबंध पर काम करने वाले लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन के साथ ही फायर ड्राइवर, फायरमैन, सीवर मैन, सीवर हेल्पर, और स्थानीय निकाय और विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
पांच लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा
ऐसी ही योजनाएं व्यापारिक समृद्धि के लिए कारगर हो रही हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत, यदि किसी छोटे व्यापारी को दुर्घटना में मृत्यु होती है या फिर उन्हें दिव्यांग बन जाता है या आर्थिक हानि होती है, तो उन्हें पांच लाख रुपये तक का बीमा लाभ प्रदान किया जाता है।
हालांकि, इसके लिए व्यापारियों को पोर्टल पर पंजीकरण करते समय प्रति लाख 10 रुपये की दर पर प्रीमियम भुगतान करना होगा। व्यापारी के सामान की चोरी और आग लगने से होने वाले नुकसान पर भी वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी। प्रभावित व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए बीमा राशि प्रदान करने की जिम्मेदारी परिवार सुरक्षा न्यास की होगी।
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