आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से भर्ती प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की अपील की है। मामले की जानकारी देते हुए, पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 5994 शिक्षकों की भर्ती से संबंधित एक मामला आज माननीय न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल और माननीय न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की अध्यक्षता वाली डबल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। सुनवाई के दौरान, पंजाब सरकार की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल रमनदीप सिंह पंधेर पेश हुए। उन्होंने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि पंजाब सरकार के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी, जहां वर्तमान में केवल एक शिक्षक चल रहा है।
यह भी अनुरोध किया गया है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो। यदि उनका निर्णय त्वरित नहीं आता है, तो मान्यवर हाईकोर्ट से अन्तरिम निर्णय प्राप्त करें ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कोर्ट से इस मामले की अगली सुनवाई को जल्दी तय करने का भी अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और इस मामले की अगली सुनवाई को 12 दिसंबर 2023 को तय किया गया है।
ब्रांच के साथ चल रही हैं बैठकें
गौरतलब है कि इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस व्यक्तिगत रुचि को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, और इस मामले के समाधान के लिए वे नियमित रूप से एडवोकेट जनरल ब्रांच के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पूरी की थी और उसने एक निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद त्वरित क्रियावली के लिए मार्गदर्शन जारी किया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी अड़चन के पूरा किया जा सके।
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