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सुखपाल खैहरा को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत , अदालत ने इतने नवंबर तक सुनवाई की स्थगित

सुखपाल खैहरा

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को फिर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने खैहरा मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार और सुखपाल खैहरा के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। सुखपाल खैहरा के वकीलों ने बताया कि जिन खातों का हवाला देकर उसे ड्रग मनी बताया जा रहा है।

कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कोई राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने खैहरा के मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार और सुखपाल खैहरा के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई।

15 साल की खेती के लिए हर साल मिलते हैं इतने रुपए
सुखपाल खैहरा के वकील ने बताया कि उसे वहाँ कुछ बैंक खातों का हवाला देकर ड्रग मनी के तौर पर जोर दिया जा रहा है। वह यह भी बताया कि इसमें उसका पैन कार्ड (पीए) शामिल है। उन्होंने इसके साथ मिलकर यह कहा कि जो रुपए उसके खातों में हैं, वे उनकी खेती से आए हुए हैं और वह इसे पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए की आमदनी होती है। एक खाता उन्हें पंजाब सरकार की तरफ से मिलने वाली सैलरी के लिए है और एक खाता उनका पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसका नंबर भी अभी बहस का केंद्र बन रहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए वकील को वीरवार की सुबह तक समय दिया जाएगा, और इसके बाद शुक्रवार को खैहरा के वकील अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे।

सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा गया सुरक्षित
2015 में, सुखपाल खैहरा ने एनडीपीएस के मामले में नियमित जमानत की मांग हाईकोर्ट में की है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

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