हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) के तहत अंत्योदय परिवारों को फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। इस योजना के अनुसार, अंत्योदय परिवार के सदस्य 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। यहां तक कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, और इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश निम्नलिखित हैं।
हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है “हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना” (हैप्पी)। इस योजना के क्रियान्वित होने से हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अनुसार, अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का आनंद मिलेगा।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के बस में यात्रा करने का मौका मिले, जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके। इस योजना के लागू होने से अब अंत्योदय परिवारों को यात्रा के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। बिना किसी व्यय के अब अंत्योदय परिवार के सदस्य आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की क्या हैं विशेषताएं और फायदे
डीसी ने घोषणा की है कि हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत, उन परिवारों को मुफ्त परिवहन की सुविधा मिलेगी जिनमें 3 से अधिक सदस्य हैं और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत, प्रत्येक अंत्योदय परिवार के सदस्य को हर वर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ होगा। इस मुफ्त यात्रा सुविधा से, अंत्योदय परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और वे पैसों की बचत कर सकेंगे।
क्या होंगे योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा के निवासी होना आवश्यक है तथा हरियाणा अंत्योदय परिवार केवल ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य हों, वे ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।