चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने अतिदेय प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने की छूट बहाल कर दी है। यह निर्णय प्रारंभिक घोषणा पर पुनर्विचार के बाद निलंबन की एक संक्षिप्त अवधि के बाद आया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने शुरू में अतिदेय संपत्ति कर पर 18% ब्याज और 20% जुर्माना लगाया था। हालाँकि, स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 4 सितंबर को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें 31 दिसंबर तक बकाया संपत्ति कर का पूरा भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना दोनों के लिए माफी की पेशकश की गई थी।
सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी से संकेत मिलता है कि पत्र अनजाने में जारी किया गया था, जिससे निर्णय का पुनर्मूल्यांकन हुआ। इस घटनाक्रम को लेकर कई अटकलें लगाई गईं, मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह या स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा घोषणा के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि इस योजना को लागू करने का निर्णय हाल ही की यात्रा के दौरान सीएम मैन के साथ एक सरकारी-व्यापार बैठक के दौरान किया गया था, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। बहरहाल, स्थानीय निकाय विभाग ने एक बार फिर अतिदेय संपत्ति कर पर ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए संशोधित योजना के साथ एक अधिसूचना जारी की है।
मार्च 2024 तक 50% छूट के साथ विस्तार
पंजाब सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेश में अतिदेय संपत्ति करों पर ब्याज और जुर्माने पर छूट का लाभ उठाने की समय सीमा 31 दिसंबर तय की गई है। हालाँकि, जो लोग 31 दिसंबर से 31 मार्च, 2024 के बीच अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माने पर केवल 50% की छूट मिलेगी।
ब्याज और जुर्माने का प्रारंभिक अधिरोपण: पंजाब सरकार ने शुरू में अतिदेय संपत्ति करों पर 18% ब्याज और 20% जुर्माना लगाया था, जिससे संपत्ति मालिकों के बीच चिंता पैदा हो गई थी।
निलंबन और पुनर्विचार: एक अनपेक्षित पत्र जारी होने के बाद छूट योजना को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिससे निर्णय का पुनर्मूल्यांकन हुआ।
अटकलें और लक्ष्य पूरा नहीं होना: निलंबन के पीछे के मकसद के बारे में अटकलें थीं, कुछ ने सुझाव दिया कि घोषणा के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का सरकार का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था।
सरकार-व्यापार बैठक: हालांकि सरकार-व्यापार बैठक के दौरान योजना के कार्यान्वयन के बारे में कुछ अफवाहें फैलीं, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।
छूट योजना की बहाली: स्थानीय निकाय विभाग ने अतिदेय संपत्ति करों पर ब्याज और जुर्माने की छूट को बहाल करते हुए अधिसूचना फिर से जारी की है।
50% छूट के साथ विस्तार: संपत्ति मालिक जो 31 दिसंबर से 31 मार्च, 2024 के बीच अपने बकाया कर का भुगतान करते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माने पर 50% की छूट मिलेगी।