Urine on female passenger in flight: एयर इंडिया फ्लाईट (Air India flight) में महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में डीजीसीए (DGCA) ने नाराजगी जाहिर की है। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना (Fine of 30 lakhs) लगाया है। इसके साथ ही आरोपी शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) पर चार का बैन लगाए जाने पर असहमति जताई है। वहीं पायलट इन कमांड के लाइसेंस को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तीन महीने के लिए सस्पेंड (suspended) कर दिया है। एयर इंडिया के निदेशक इन फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
क्या था मामला
आरोपी शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान नशे में धुत होकर उसने एक वयस्क महिला के ऊपर पेशाब कर दी थी। महिला ने इसकी शिकायत फ्लाइंग स्टाफ से भी की थी, बावजूद आरोपी को आसानी से जाने दिया गया था। महिला ने एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद में शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से अरेस्ट किया था।
आरोपी के वकील ने दिया तर्क
आरोपों को लेकर एयर इंडिया ने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसने शंकर मिश्रा के ऊपर चार महीने तक एयरलाइंस में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। आरोपी के वकील का कहना है कि कमेटी का फैसला गलत है। वकील अक्षत बाजपेई ने कहा कि जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9बी थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9बी नहीं है। वहां केवल 9ए और 9सी सीट हैं। बताया कि समिति ने अनिवार्य रूप से एक संभावना तैयार की है कि उनके मुवक्किल ने वहां पर कथित काम (पेशाब) किया है।