Female follower: गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट (session court) ने मंगलवार को आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम (Asaram) की महिला अनुयायी (female follower) ने रेप का केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने बीते सोमवार को कोर्ट ने महिला शिष्य के साथ रेप (rape) के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया था।
अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया था। जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी।
सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। आसाराम फिलहाल बलात्कार के अन्य मामले में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है।
पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया था। उसे अवैध रूप से कैद कर रखा था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सत्र अदालत ने 2013 में उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अगस्त 2013 में आसाराम को राजस्थान पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए जाने के बाद पीड़िता और उसकी बहन ने प्रभावशाली आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सामने आने का साहस जुटाया था। जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2021 में बलात्कार के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसे उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।