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हाईकोर्ट ने आजम खान को दी जमानत, जेल से क्या बाहर आ पाएंगे पूर्व सांसद ?

सीतापुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद व विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सपा नेता की बेल मंजूर की है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। क्योंकि तीन दिन पहले ही आजम खां के खिलाफ दर्ज स्कूलों की मान्यता से संबंधित एक मामले में जेल में नोटिस तामिला कराया गया है।

इस मामले में मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा विधायक आजम खान ने जमानत की याचिका दाखिल की थी। पुलिस ने आजम खान के खिलाफ वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के मामले पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पांच मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने खुली अदालत में फैसला सुनाया और इस केस में उनकी जमानत मंजूर कर ली।

पिछले सप्ताह दर्ज हुआ एक और मुकदमा
आजम खान के खिलाफ पुलिस ने पिछले सप्ताह एक और मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उस मामले को जेल में तामिला भी करा दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम को उस मामले में भी अब जमानत लेनी होगी।

88 मामलों पर मिल चुकी है जमानत
बता दें, आजम खान के खिलाफ 2019 से अब तक 90 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम खान के करीबियों का कहना है कि जल्द ही वकील के जरिए इस केस में जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करवाएंगे।

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