महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में NCP नेता नवाब मलिक की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अंतरिम रिहाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया। हैबियस कॉर्पस याचिका में अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया। बता दें कि नवाब मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अंतरिम राहत की मांग की थी।
नवाब मलिक ने बाम्बे हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर याचिका में ईडी की कार्रवाई को गलत और अपनी गिरफ्तार को अवैध ठहराया था। मलिक ने अपनी याचिका में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने गिरफ्तारी को जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताया था। लेकिन अब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉड्रिंग के मामले में नवाब मलिक को लंबी पूछताछ के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ईडी की हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल नवाब मलिक को 21 मार्च तक के लिए हिरासत में भेजा है।