Punjab: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। कोरोन के केसों में लगागार बढ़ोत्तरी की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही राज्य में सभी शिक्षण संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं।
आइयों जानते हैं राज्य में क्या-क्या नियम लागू किए गये हैं-
सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात 10.00 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। दरअसल, उद्योग, कार्यालयों आदि (सरकारी और निजी दोनों) में कई पारियों के संचालन सहित आवश्यक गतिविधियां, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही और बसों, ट्रेनों और ट्रेनों से उतरने के बाद कार्गो की अनलोडिंग और व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।
कार्यस्थलों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। अगर इसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। कोचिंग संस्थान आदि पर प्रतिबंध रहेगा। यहां भी आनलाइन पढ़ाई लागू रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग कालेज सामान्य रूप से काम करेंगे।
सरकारी और निजी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों, उद्योगों आदि में सिर्फ पूरी तरह टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही उपस्थित होने की इजाजत होगी।
सभी मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हाल, स्पा, संग्रहालय, माल, रेस्तरां, चिड़ियाघर आदि को 50 प्रतिशत पर खोलने की इजाजत दी जाएगी। बशर्तें कि सभी कर्मचारियों को टीका लगाया जाए।
कोरोना के पंजाब में लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं लुधियाना में एक और मरीज की मौत हो गई है। साथ ही पटियाला में भी 100 से अधिक मामले सामने आए हैं।