श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने जमानत याचिका दाखिल करने से इन्कार कर दिया है। दरअसल वकील ने आफताब की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए पहले आफताब की सहमति जरूरी होगी। अब आफताब ने वकील से बात करने के बाद अपनी जमानत याचिका को वापस ले ली है।
दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रद्धा के आरोपी आफताब की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर आफताब की सहमति के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। आफताब को कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद उसने कोर्ट से कहा कि वो अपने वकील से मुलाकात करना चाहता है। इसके बाद ही जमानत याचिका दायर करने पर फैसला लेगा।
वकील से मुलाकात के बाद आफताब ने कोर्ट को बताया है कि वो फिलहाल जमानत याचिका दायर नहीं करना चाहता है। आफताब ने एक ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि उसने वकालतनामे पर हस्ताक्षर तो किए थे। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका वकील उसकी तरफ से ज़मानत याचिका दायर करने जा रहा है।
आफताब के वकील ने कहा कि सोमवार को 50 मिनट तक आफ़ताब से बात हुई। इसके बाद तय हुआ कि ज़मानत के लिए दी गई अर्जी वापस ले लेंगे। इसके साथ ही वकील ने कोर्ट से माफी भी मांगी। जिसमें उन्होंने कहा कि आगे से मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा। आखिर में साकेत कोर्ट ने आफताब को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की इजाजत दी।
श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आफताब के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। लेकिन आफताब ने अपने वकील को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और चार्जशीट दाखिल होगी।