भारत के बैंकों का कर्ज लेकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अब न्यूयॉर्क की एक अदालत से बड़ी मुसीबत सामाने आई है। इस दौरान कोर्ट ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों की तरफ से धोखाधड़ी के आरोप खारिज करने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी पीएनबी घपला मामले में ब्रिटेन की एक जेल में बंद धोखाधड़ी और धन शेाधन के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए प्रत्यर्पण कर भारत के प्रयासों को चुनौती दे रहा है।
आपको बता दें कि कर्ज लेकर भागे कारोबारी नीरव मोदी पर कोर्ट की तरफ से ये आरोप है। कि तीन अमेरिकी कंपनियों फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जाफ के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त की गई थी। ये तीनों कंपनियां पहले नीरव मोदी के अधिकार में थी। नीरव मोदी पर फ्रॉड करने के ये आरोप रिचर्ड लेविन ने लगाया था। लेविन ने नीरव मोदी और उसके सहयोगियों मिहिर भंसाली और अजय गांधी के कर्जदारों को हुए नुकसान के एवज में न्यूनतम 1.5 मिलियन डॉलर का मुआवजा भी मांगा था।
इस मामले को लेकर पिछले शुक्रवार को न्यूयॉर्क कोर्ट के जज सीन एच लेन ने यह आदेश जारी किया। इससे भगोड़े नीरव और उसके साथियों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार, जज ने एक सही निर्णय लेते हुए नीरव मोदी, भंसाली और अजय गांधी के खिलाफ लगाई गई अमेरिकी ट्रस्टी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत को खारिज करने के प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।